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उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू, जानिए किसे मिलेगी छूट और कब तक रहेगी पाबंदी

by Sneha Shukla

कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। शुक्रवार से प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम का संचालन भी मध्य क्षमता के साथ होगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरूवार शाम नई एसओपी जारी की। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। सरकार के दौरान सरकार ने धीरे-धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोड्रि रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफु केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।

50 प्रतिशत क्षमता में संचालन
-स्वतंत्र वाहन, बस, औक, विक्रम, रिक्शा आदि
– सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम

100 प्रतिशत प्रतिबंध:
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा

रात्रि कर्फ्यू । आपको छूट रहेगी
– इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
– राष्ट्रीय और राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सहायक की आवाजाही
– मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
– बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
-शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी

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मुखौटा, सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई नहीं
मुख्य सचिव ने बताया कि सभी जिलों में निवासी और पर्यटकों को अलग-अलग स्थान, कार्यालय में अनिवार्य रूप से कोटि 19 सुरक्षा मानक का पालन करना। मुखौटा, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गंभीर रूप से बीमार लोग, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें।

राज्य में को विभाजित 19 के संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को रोकने को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है। नया एसओपी अगले आदेशों तक लागू रहेगा। कल शुक्रवार से नए मानक लागू हो जाएंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के लिए पूर्व में लागू प्रतिबंध यथावत रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ओमप्रकाश, मुख्य सचिव

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