[ad_1]
मुंबई: एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने 7 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया कि सचिन वाजे को मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाए। जांच एजेंसी ने छह दिनों की रिमांड की मांग की थी। मनसुख हिरेन हत्याकांड में सचिन वाजे आरोपी है।
शनिवार को सचिन वाजे को एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया। आज 3 अप्रैल को सचिन वाजे की एनआईए की रिमांड खत्म हो रही थी, जिसे कोर्ट ने बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दिया है। एनआईए ने सचिन वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 25 मार्च तक एनआईए की हिसात में भेज दिया था। इसे बढ़ाकर 3 अप्रैल किया गया और अब 7 अप्रैल तक सचिन वाजे को एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है।
एनआईए के वकील ने क्या कहा?
- आरोपी का अंधेरी के डीसीबी बैंक के लॉकर से डॉक्यूमेंट मिला है। लॉकर में मिले सामानों की जांच करनी है। डीसीबी बैंक का लॉकर इस्तेमाल हुआ।
- 120TB का सीसीटीवी डेटा मिला है, जिसकी जांच जरूरी है।
- आईपी एड्रेस का वैरिएंट जरूरी है।
- बरामद किए गए कार के नंबर प्लेट की जांच करनी है। वेरीफाई करना है। अब तक 7 कार से किए गए हैं। अंतिम कार 2 अप्रैल को खत्म हो गई।
- आरोपी के पास को बचा लिया गया है जिसकी जांच होनी है।
- मीठी नदी में सर्च के दौरान काफी समान मिले, उनकी जांच और पुष्टि होनी चाहिए।
- वाज़े के बच्चों से 26 लाख रुपए निकाले गए, अब केवल 5 हजार रुपये बचे हैं।
सचिन वाजे के वकील की दलील
सचिन वाजे के वकील ने कहा कि सभी दलील झूठे हैं। जो जिलेटीन मिला उसे प्लांट किया गया। अपने वकील के माध्यम से सचिन वाजे ने कहा, “मैंने कोई भी कबूलनामा नहीं दिया है। मीठी नदी से जो रिकवरी की बात कर रहे हैं वे मीठी नदी 17.84 किलो मीटर में फैल रहे हैं। 70 मीटर गहरा है। ऐसा कैसे हो सकता है।” ये सामान सटीक उसी जगह पर मिले। मेरा कोई जेवी खाता नहीं है। मेरे गिरफ्तारी के बाद अगर किसी ने उस खाते से पैसे निकाले तो यह एनआईए की कमजोरी है। इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं? “
।
[ad_2]
Source link
Homepage | Click Hear |