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Corona Impact: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- निचली अदालतें केवल अर्जेंट मामलों की करें सुनवाई

ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सरकार स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझ पायी? हम चकित है

by Sneha Shukla

कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में भर्ती को विभाजित -19 मरीजों के लिए कम पड़ रही ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र को निर्देश दिया है कि जहां से भी वे इसकी जरूरत के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने कहा कि मरीजों के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधों पर है।

कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को अस्पतालों तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग या फिर डेडिकेटेड कॉरिडोर से इसे पहुंचाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सरकार की स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझा गया? हम चकित हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन पानी के संयंत्र चल रहे हैं।

ये भी पढ़ें: केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया, सीएम केजरीवाल ने कहा- हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं

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