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ऑक्सीजन संकट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, बोला- मरीजों की जा रही जान, यह नरसंहार से कम नहीं

by Sneha Shukla

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड -19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर संज्ञान लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटे के भीतर जांच कराएं। अदालत ने दोनों जिला प्राधिकरणों से कहा है कि वे मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑफ़लाइन उपस्थित रहें। साथ ही हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे मरीजों की जान जा रही है और यह नरसंहार से कम नहीं है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथक-वैस केंद्र की स्थिति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ” हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है, जिन्हें तरल मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। ” ‘

पीठ ने कहा, ” जबकि विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है कि इन दिनों ह्रदयोपचार लागत और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है, ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर वायरस हुए ऐसे खबरों को जांचने के लिए राज्य और जिला प्रशासन नहीं कहते हैं, लेकिन इस जनहित याचिका में पेश अधिवक्ता इस तरह की खबरों का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सरकार को तत्काल इस संबंध में कदम उठाने के लिए कहना आवश्यक है। ”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र को फटकारा
वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कारण बताने को कहा कि को विभाजित -19 रोगियों के उपचार के लिए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अदालत ने कहा, ” आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसी नहीं करेंगे। ” पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है, अब हाई कोर्ट भी कह रहा है कि जैसे भी हो केंद्र को। हर दिन दिल्ली को 700 मिलियन टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए।

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