Home Breaking News कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, NPS की जगह पुरानी पेंशन स्कीम का इस डेट तक चुनने का मौका
DA Image

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, NPS की जगह पुरानी पेंशन स्कीम का इस डेट तक चुनने का मौका

by Sneha Shukla

[ad_1]

केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन को लेकर खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारी अब एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन कोकीम का फायदा 31 मई 2021 तक ले सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर, सीसीएस पेंशन नियम 1972 की कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त विकल्प का लाभ उठाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नई संशोधित तिथि अब 31 मई 2021 तक रहेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जो एक जनवरी 2004 से पहले चुने गए थे, लेकिन 01.01.2004 के बाद शामिल हुए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है।

यह भी पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना और पीसीबीएफ में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्कीम कौन सी है?

1. पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग

17 फरवरी 2020
संशोधित अंतिम तिथि: 31.05.2021

2. नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा परीक्षा और निर्णय पर उपस्थिति

17 फरवरी, 2020: 30.09.2020 ओम में अंतिम तिथि का उल्लेख किया गया है
संशोधित अंतिम तिथि: 30.09.2021

3. उनके विकल्प की स्वीकृति पर सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करना

अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2020: 01.11.2020 में उल्लिखित है
संशोधित अंतिम तिथि: 01.11.2021

पुरानी पेंशन स्कीम के लिए 5 मई तक आवेदन

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं वे 5 मई तक आवेदन कर रहे हैं। जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेगा उन्हें एनपीएस का फायदा मिलेगा। जो भी कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच में नियुक्त किए गए हैं, उन्हें सीसीएस पेंशन के तहत केवल पेंशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स के साथ ही परिवार वालों को भी सिक्योरिटी मिलती है।

योजना का लाभ मिलेगा

पुरानी पेंशन योजना का फायदा उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो रेलवे पेंशन रूलस या सीसीएस (पेंशन) रूलैस, 1972 के तहत राज्य सरकार के किसी विभाग या स्वायत्त संस्थाओं को 1 जनवरी, 2004 से पहले लागू किए गए थे। इसके बाद अगर उन्होंने राज्य सरकार के पेंशनभोगी विभाग की नौकरी से रिजफा देकर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या केंद्रीय शयदत संचारथा में नियुक्ति हासिल की।

एनपीएस क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। सभी सरकारी और निजी बैंक में खाता खोल सकते हैं। कर्मचारियों को सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट मिलती है। वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसद तक और नॉन सैलरीड कर्मचारी अपना कुल इनकम का 20 फीसद तक पेंशन खाता में जमा कर सकते हैं। इस पर उन्हें 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है।



[ad_2]

Source link

Related Posts

Leave a Comment