Home India किसान आंदोलन के चलते रुकी सड़क खोलने पर SC ने हरियाणा और यूपी को भी बनाया पक्ष, कहा- यह सुनवाई सिर्फ जाम हटाने पर
किसान आंदोलन के चलते रुकी सड़क खोलने पर SC ने हरियाणा और यूपी को भी बनाया पक्ष, कहा- यह सुनवाई सिर्फ जाम हटाने पर

किसान आंदोलन के चलते रुकी सड़क खोलने पर SC ने हरियाणा और यूपी को भी बनाया पक्ष, कहा- यह सुनवाई सिर्फ जाम हटाने पर

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: सड़क के रास्ते दिल्ली आने-जाने में लोगों को हो रही दिक्कत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा हरियाणा और यूपी सरकार का भी पक्ष सुनेगा। नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल नाम की महिला ने याचिका दायर कर यह कहा है कि आंदोलन के नाम पर किसी सामूहिक सड़क को अनिश्चितकाल तक बाधित नहीं किया जा सकता है। यह खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन दिल्ली को आने वाली व्यस्त सड़कों पर ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि वह 19 अप्रैल को मामले पर सुनवाई करेगा।

नोएडा की रहने वाली मोनिका ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह एक कंपनी में मार्केटिंग से जुड़े काम करती हैं। इस सिलसिले में उन्हें कई बार दिल्ली आना पड़ता है। पिछले लंबे अरसे से 20 मिनट का सफर तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं। वह एक माँ की है और उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियाँ भी हैं। इस कारण से उनकी तकलीफ और बहुत अधिक बढ़ रही है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने दिल्ली से नोएडा आने-जाने में हो रही दिक्कत का हवाला दिया है। लेकिन आज कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा से शुरू हुई दिल्ली की कुछ और सीमाओं को भी किसान आंदोलनकारियों ने रोक रखा है। दिल्ली सरकार के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि मामले में हरियाणा और यूपी को भी पक्ष बनाया जाना चाहिए इसे स्वीकार करना चाहिए कोर्ट ने दोनों राज्यों को भी पक्षकार बना लिया।

मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस संजय किशन कौल की कड़ी वाली बेंच के सामने लगा था। इससे पहले जस्टिस कौल की बेंच ने ही शाहीन बाग मामले पर फैसला दिया था। उस फैसले में कहा गया था कि आंदोलन के नाम पर किसी सड़क को लंबे समय के लिए रोका नहीं जा सकता है। धरना-प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम प्रशासन की ओर से तय की गई जगह पर ही होना चाहिए।

जस्टिस हेमंत गुप्ता के साथ बेंच में बैठे जस्टिस कौल ने यह साफ किया कि उनकी सुनवाई सिर्फ इस सीमित मसले पर है कि दिल्ली में आने और दिल्ली से जाने वाली सड़क पर यातायात खुल दिया जाए। मामले के विस्तृत पहलू यानी कृषि कानून की वैधता पर उनकी बेंच ट्रायल नहीं करेगी। गौरतलब है कि कृषि कानूनों का मसला पहले से चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अभिव्यक्ति वाली बेंच के पास प्रतिपादनित है। उस पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।

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