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केंद्र ने कहा कि सभी राज्यों को दिए थे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश

by Sneha Shukla

केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मार्च, 2021 में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी तरह की सभाओं में कोरोना ट्रांजेक्शन के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट को एक जनहित याचिका के जवाब में यह जानकारी दी है।

याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार द्वारा संकाय पहनने सहित जारी अन्य दिशानिर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों और नेताओं को विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से वकील अनुराग अहलुवालिया ने यह जानकारी दी। मांत्रमाला की ओर से दाखिल हलफनामे में उन्होंने कहा कि ‘सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून -2005 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी दिशानिर्देशों में हमेशा कोरोना प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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मंत्रालय ने पीठ को यह भी बताया कि 23 मार्च को कोविड -19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए जारी दिशानिर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया कि ‘राज्यों को टेस्टिंग-एंड ट्रीटमेंट (जांच करने, टाइपों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना) और उनका इलाज करने), कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और स्कूलों, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, जिम आदि को खोलने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाएगा। ‘

केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को परिस्थिति के अपने आकलन के आधार पर जिला / उपजिला, शहर / वार्ड स्तर पर स्थानीय पाबंदियां लगाने की छूट दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह की ओर से वकील अनुमत गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में दिया है। याचिका में उन्होंने कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जनसभाओं, रैलियों और रोड शो में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव में स्टार प्रचारक और उम्मीदवार भी स्पष्ट नहीं रहे हैं। इन राज्यों में चुनाव समाप्त होने के बाद पूर्व पुलिस महानिदेशक सिंह ने एक और याचिका दाखिल की है। इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग को कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल तोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों / नेताओं के खिलाफ भालू लगाने और मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पिछले एक सप्ताह में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल लोगों को अनिवार्य रूप से घर में क्वारंटाइन करने का आदेश देने की मांग की है।

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