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केरल हाई कोर्ट का आदेश- मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही कराया जाए राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव

केरल हाई कोर्ट का आदेश- मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही कराया जाए राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव

by Sneha Shukla

तिरुवनन्तपुरम: केरल में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर उस वक्त एक बड़ा ट्विस्ट आया जब केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, वह मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल में ही निपटाया जाएगा।

आपको बता दें कि केरल में 6 अप्रैल को चुनाव हुए हैं। इस याचिका को CPIM के विधायक एस शर्मा ने दायर की है, जिसके पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से कहा था कि नई विधानसभा के दौरान ही राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।

हालांकि कोर्ट ने ये साफ कहा है कि 21 अप्रैल को खाली हो रही तीन सीटों पर 2 मई से पहले चुनाव होंगे। 21 अप्रैल को केरल के तीन सांसद IUML से अब्दुल वहाब, CPIM से रागेश और कांग्रेस से वायलर रवि रिटायर हो रहे हैं।

हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि वह जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान करेगा। सीपीआईएम के विधायक ने यह याचिका इसलिए दायर की क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव आयोग यदि चुनाव नई विधानसभा के दौरान कराती है, तो मौजूदा विधायक मतदान अधिकार से वंचित रहेंगे। वहीं, ओरिजनल नोटिफिकेशन के मुताबिक यह मतदान 12 अप्रैल को होना था। जिसके बाद उच्च न्यायालय को यह निर्णय देना पड़ा।

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