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एजेंसी, नई दिल्ली
द्वारा प्रकाशित: कुलदीप सिंह
Updated Mon, 05 अप्रैल 2021 02:38 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था विशेष जज भरत पाराशर की जगह नए जज के लिए अनुमति
शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें जज पाराशर की जगह लेने वाले किसी अन्य उचित पीठासीन न्यायिक अधिकारी को तैनात करने या नामित करने की इजाजत मांगी गई थी। जज पाराशर वर्ष 2014 से ही कॉकप्रशन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की शीर्ष वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्रायल कोर्ट के पांच जजों के नाम मांगे थे। इनमें से केवल किसी एक को पाराशर की जगह तैनात किया जाना है। पीठ अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
यह मामला था
शीर्ष अदालत ने 2014 में उन 214 कॉक ब्लॉक का आवंटन खारिज कर दिया था, जिन्हें केंद्र सरकार ने 1993 से 2010 के बीच आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में विशेष सीबीआई जज को मुकदमा चलाए जाने का भी आदेश दिया था।
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