Home Breaking News कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा ट्रायल के लिए जज का नाम
supreme court

कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा ट्रायल के लिए जज का नाम

by Sneha Shukla

[ad_1]

एजेंसी, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: कुलदीप सिंह
Updated Mon, 05 अप्रैल 2021 02:38 AM IST

ख़बर सुनना

चर्चित नारियल तेल से जुड़े मामलों का ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज विशेष जज भरत पाराशर की जगह लेने वाले नए जज का नाम तय करेगा। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आया नारियल तेल से जुड़े मामलों की सुनवाई 2014 से लंबित है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था विशेष जज भरत पाराशर की जगह नए जज के लिए अनुमति
शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें जज पाराशर की जगह लेने वाले किसी अन्य उचित पीठासीन न्यायिक अधिकारी को तैनात करने या नामित करने की इजाजत मांगी गई थी। जज पाराशर वर्ष 2014 से ही कॉकप्रशन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की शीर्ष वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्रायल कोर्ट के पांच जजों के नाम मांगे थे। इनमें से केवल किसी एक को पाराशर की जगह तैनात किया जाना है। पीठ अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

यह मामला था
शीर्ष अदालत ने 2014 में उन 214 कॉक ब्लॉक का आवंटन खारिज कर दिया था, जिन्हें केंद्र सरकार ने 1993 से 2010 के बीच आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में विशेष सीबीआई जज को मुकदमा चलाए जाने का भी आदेश दिया था।

विस्तार

चर्चित नारियल तेल से जुड़े मामलों का ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज विशेष जज भरत पाराशर की जगह लेने वाले नए जज का नाम तय करेगा। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आया नारियल तेल से जुड़े मामलों की सुनवाई 2014 से लंबित है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था विशेष जज भरत पाराशर की जगह नए जज के लिए अनुमति

शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें जज पाराशर की जगह लेने वाले किसी अन्य उचित पीठासीन न्यायिक अधिकारी को तैनात करने या नामित करने की इजाजत मांगी गई थी। जज पाराशर वर्ष 2014 से ही कॉकप्रशन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की शीर्ष वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्रायल कोर्ट के पांच जजों के नाम मांगे थे। इनमें से केवल किसी एक को पाराशर की जगह तैनात किया जाना है। पीठ अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

यह मामला था

शीर्ष अदालत ने 2014 में उन 214 कॉक ब्लॉक का आवंटन खारिज कर दिया था, जिन्हें केंद्र सरकार ने 1993 से 2010 के बीच आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई थी। साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में विशेष सीबीआई जज को मुकदमा चलाए जाने का भी आदेश दिया था।



[ad_2]

Source link

Related Posts

Leave a Comment