राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को यहां 19 हजार से ज्यादा नए कोरोना के केस आए, जबकि 141 की इस महामारी से मौत हो गई। लोगों की जान पर भारी पड़ रहे कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से ‘वीकेंड कर्फ्यू’ लागू हो गया जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऑडिटोरियन, जिम, मॉल सभी चीजों को बंद रखना होगा। जबकि, सिनेमाघरों में केवल 30 प्रति दर्शकों के साथ उसे सक्षम किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खाएंगे। लेकिन वहाँ से घर के लिए खाने की तिथियाँ जरूर कर सकते हैं। जो शख्स वीकेंड कर्फ्यू को लेकर दिए गए आदेशों का पालन नहीं करेंगे उन पर डीडीएमए (दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिनियम) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान इन चीजों पर रोक
1-शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क और ऐसे सभी स्थान बंद
2-सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स 30% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे
3-एक म्युनिसिपल ज़ोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाज़ार सख्त एसओपी के पालन के साथ लगाने की इजाज़त होगी। मार्केट कहां लगेगा इसका फैसला मयुनिसिपल बॉडी के जोनल डिप्टी कमिश्नर करेंगे।
4-वीकेंड कर्फ्यू से उन्हें छूट मिली (वैध आई-कार्ड दिखाना)
5-स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, खाता, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई और हवाई रेल और बस से जुड़े
6-सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारी अधिकारियों को छूट रहेगी
7-जुडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफीशियल
8-सभी प्राथमिक मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग
9-गर्भवती महिला और रोगियों के लिए भी छूट रहेगी
10-अन्य देशों के डिप्लोमेट कार्यालय से जुड़े लोगों को वेलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
11-इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया
12-टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा होने या वहाँ से आने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
13-अन्य राज्यों से आने वाले जरूरी और गैर-जरूरी सामानों की सुनवाई पर पाबंदी नहीं रहेगी। उनके लिए किसी भी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा
ई-दर्रा साथ फॉर्म या रिग कॉपी के साथ किसे छूट मिलेगी-
1-राशन, वस्त्र, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा की दुकानें
2-बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, एटीएम
3-इंटरनेट सेवा, आईटी पार्ट्सकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग
4-खाने और दवा की तरह सभी आवश्यक सामान की ई-कॉमर्स तारीख
5-पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसका रिटेल आउटलेट
6-पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
7-कोल्ड स्टोरेज और रेडहाउस सर्विस
8-प्राथमिक प्रतिभूति सेवा और सभी आवश्यक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
9-कोविद वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले लोग
10-दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर पास के लिए अपलाई करें, जिला प्रशासन भी जारी करेगा
दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए किया जा सकेगा अपलाई।
दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन उनमें से केवल उन्हें आने जाने की अनुमति होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी अधिकतम 50 लोगों की संख्या के साथ शादी समारोह और अधिकतम 20 लोगों की संख्या के साथ अंतिम संस्कार में के कार्यक्रम की अनुमति होगी।
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