तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई पाबंदियां लगाई हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन सेवाएं की शनिवार और रविवार को अनुमति होगी।
केरल सरकार ने कहा कि दुकानों और रेस्तरां शाम 7.30 तक बंद हो जाना चाहिए। हालांकि टेक अवे और होम नोटिफिकेशन रात 9 बजे तक जारी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य / सभाएँ अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी।
COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए केरल सरकार प्रतिबंध लगाती है; सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और बार बंद रहने के लिए, अगले आदेश तक केवल आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं पर अनुमति दी गई
शनिवार और रविवार pic.twitter.com/K8JukovBuG– एएनआई (@ANI) 26 अप्रैल, 2021
इससे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक में आम राय यह था कि केरल को पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन सभी दलों ने सुझाव दिया कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएं।
केरल में रविवार को कोविद -19 से 45 स्वास्थ्यकर्मियों सहित 28,469 और लोगों के आयाम होने की पुष्टि हुई जबकि 30 और मरीजों की मौत हो गई। रविवार तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस महामारी के मामले में अब लगभग 14.05 लाख हो गए हैं और अब तक 5,110 मरीजों की जान चली गई है।
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