<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> देश में COVID-19 की दूसरी लहर के बीच करदाताओं को राहत देने के लिए, सरकार ने थॉमस अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न जर्मन अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। 1 मई को जारी एक नोटिस में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत संगठन ने करदाताओं को कुछ छूट प्रदान की है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में मचे हाहकार को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। & nbsp;
संशोधित HTTP अब 31 मई तक भरा जा सकेगा
वर्ष २०२०-२१ के लिए थॉमस अधिनियम, १ ९ ६१ की धारा १३ ९ की उप-धारा (४) और उपधारा (५) के तहत संशोधित हस्ताक्षर ३१ मार्च २०२१ को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था। अब यह 31 मई 2021 को या उससे पहले दाखिल किया जा सकता है। अपील की गई अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2021 से बढ़कर 31 मई, 2021 कर दी गई है।
="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> समाधान पैनल पर आप अधिकारियों के लिए भी समय सीमा बढ़ी
भौतिकी अधिनियम, 1961 की धारा 144 सी के तहत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आप अधिकारियों के लिए अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दिया गया है। इसी प्रकार शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में शिशु क्लिक भरने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2021 थी, को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।
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भौतिकी अधिनियम, 1961 की धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी और धारा 194-एम के तहत काटे गए कर के भुगतान के लिए पूंजी दाखिल करने की अंतिम तरीकेख भई 30 अप्रैल से उठकर 31 मई कर दी गई है। इसके अलावा फार्म 61 भरने की तिथि भी 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
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