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गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां 18 मई तक बढ़ाई गईं

गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां 18 मई तक बढ़ाई गईं

by Sneha Shukla

<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के मुताबिक अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा सहित 36 शहरों में छह मई को लागू किया गया नाइट कर्फ्यू 18 मई को जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है। & nbsp;

पहले यह 12 मई तक के लिए लागू किया गया था। महामारी पर राज्य सरकार के कोर ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह फैसला लिया। इन 36 शहरों में दिन में दवा, दूध, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओँ की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति जारी रहेगी। सब्जी और फल बाजार, कपड़ा दुकानें, टिफिन सेवा, बेकरी और घर के भोजन की जाने की सुविधा देने वाले होटल व रेस्त्रां, पेट्रोल और सीएनजी पंप भी खुले रहेंगे। & nbsp;

हालांकि पिछले सप्ताह की तरह ही सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी। स्टॉक के अनुसार 12 मई से 18 के बीच आम जन के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकते हैं, लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी। & nbsp;

सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 11 हजार से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 117 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1.36 लाख को पार कर गई है। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। राज्य में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी तेजी से चल रहा है। & nbsp;

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