दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने मंगलवार को कहा कि मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं और लगता है कि इसके सामना का कोई अन्य तरीका नहीं था। वहीं, गंभीर ने अस्पतालों में बेड्स की कमी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने पिछले साल से अब तक कोई तैयारी नहीं की। आप सिर्फ आकर भाषण देते हैं। आज कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपने 6 साल से मुख्यमंत्री को क्या किया है? आप तो दिल्ली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते थे। क्या दिल्ली में कोई अस्पताल है जहां बिस्तर उपलब्ध हैं?
उन्होंने कहा कि आपने विज्ञापन पर 5,50 करोड़ रुपये खर्च किए। हर न्यूज चैनल पर हर 2 मिनट में उनका विज्ञापन है। यह पैसा जनता की भलाई के लिए जाता है तो दिल्ली में यह हालत नहीं होती है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 5000 बिस्तर हैं और अगले 2 दिन बाद कहते हैं कि कोई बिस्तर नहीं हैं।
मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं और लगता है कि कोई अन्य तरीका नहीं था। लेकिन यह उस बारे में नहीं है। क्या आपने (दिल्ली सीएम केजरीवाल) पिछले साल से कोई तैयारी नहीं की? आप व्याख्यान देते हैं, प्रश्न और झूठ नहीं बोलते हैं। क्या दिल्ली में कोई अस्पताल है जहाँ बिस्तर उपलब्ध हैं ?: भाजपा सांसद गौतम गंभीर pic.twitter.com/18UfuL0Gjy
– एएनआई (@ANI) 20 अप्रैल, 2021
दिल्ली में को विभाजित -19 के बढ़ते मामलों के कारण छह दिन का लॉकडाउन है
बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों और उनके कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहे भार के मद्देनजर सोमवार रात दस बजे से 26 अप्रैल सुबह पांच बजे तक छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ दिन से को विभाजित -19 के प्रतिदिन लगभग 25,500 मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भार बहुत बढ़ गया है, लेकिन यह अभी ध्वस्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवस्था की अपनी सीमा होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोनाइरस संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहां दवाओं, बिस्तर, आईसीयू और ऑक्सीजन की गंभीर कमी है, ऐसे में स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना आसान नहीं था।
जानिए लॉकडाउन में किन चीजों की अनुमति होगी और किन पर रहेगा पेटेंट
राजधानी में कोरोना के कोहराम को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में सोमवार को छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो सोमवार रात दस बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल तड़के पांच बजे खत्म होगी। इस दौरान किन कामों की अनुमति होगी और किस की नहीं, आइए जानते हैं: –
1. कि छूट रहेगी?
केंद्र सरकार द्वारा लागू पाबंदियों के अनुसार, भारत सरकार, उसके स्वायत्त या संगठनात्मक समूहों और पीएसयू के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी। दिल्ली सरकार के कार्यालय, स्वायत्त निकाय, निगम बंद रहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सभी संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को खुले रहेंगे।
पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन एवं सेवा, जिला प्रशासन, भुगतान एवं लेखा कार्यालय और सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो) आदि सेवाओं का संचालन जारी रहेगा।
दिल्ली की अदालतों के सभी न्यायिक अधिग्रहणों और कार्यालय कर्मचारियों को वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र और अदालत प्रशासन द्वारा जारी पास दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।
सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसेकि डॉ।, नर्सों और पैरामैडिकल आदि को आने-जाने की छूट होगी। अस्पताल, जांच केंद्र, जांच प्रयोगशालाओं, चिकित्सा, दवा की दुकानों, दवा कंपनियों, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई आदि से जुड़े कर्मियों को वैध पहचान पत्र द्वारा आवाजाही की अनुमति होगी।
गर्भवती महिलाओं, रोगियों और उनके तिमारदारों को स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए वैध पहचान पत्र, डॉ का परामर्श, मेडिकल पेपर दिखाना होगा। इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को वैध पहचान पर आने वाले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को वैध प्रवेश पत्र दिखाना होगा। साथ ही परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को वैध पहचान पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमति दी जाएगी। विवाद संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों को शादी कार्ड देने जा रहे होंगे और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
2. ई-पास किन के लिए जरूरी है?
खाने का सामान बेचने वाली दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों, फलों और सतर्कताओं, डेरी और दूध उत्पादों, मांस और मछली, पशु चारा, दवा विक्रेता, न्यूज़पेपर वितरण, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल एवं गैस खुदरा एवं भंडारण केंद्र, जलाशयों, ऊर्जा उत्पादन, खाने की होम उपलब्धता आदि से जुड़े लोगों को ई पास रखने वाली आवाज़जाही की अनुमति होगी। धार्मिक स्थल खुला रहेगा, लेकिन आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसों आदि में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। ऑटो-रिक्शा, टैक्सियां, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवाओं को केवल कुछ यात्रियों और मैक्सी कैब को पांच यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। आरटीवी में केवल 11 यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी।
3, जिन सेवाओं या गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी?
शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, रेस्त्रां, शराबघर, शांथर, मनोरंजन, वाटर पार्क, बगीचा, क्रीड़ा स्थल, ब्यूटी पार्टर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, नाई की दुकानें आदि बंद रहेंगे । सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, दैहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतियोगिताओँ पर पाबंदी रहेगी।
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