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जजों से बोला सुप्रीम कोर्ट- आपराधिक मामलों में नजीर नहीं बनने वाले आदेश उचित नहीं

by Sneha Shukla

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालतों के इस व्यवहार की निंदा की जिसमें उनके दिए गए आदेशों में कहा जाता है कि उन्हें समता के आधार पर एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि यह जज की अपने स्वयं के आदेश में विश्वास की कमी को दर्शाता है। यदि जजों को लगता है कि कोई आदेश कमजोर है, तो यह पारित नहीं करना चाहिए।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम। आर। शाह की पीठ के पाँच लोगों की हत्या के एक मामले में छह सह अभियुक्तों को अलग-अलग आदेशों में गुजरात उच्च न्यायालय की समन्वित बेंचों द्वारा दी गई नियत जमानत को रद्द करने की मांग के लिए दायर की गई। विशेष अनुमिति समितियों पर परीक्षण कर रहा था जिसमें आईपीसी की धारा 302, 143, 144, 147, 147, 148, 149, 341, 384, 120 बी, 506 और 34, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1 बी) ए, 27 और 29 के तहत और गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध पर चार्जशीट दाखिल की गई थी। ये आदेश अभियुक्तों को जमानत देने से संबंधित थे।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में जज ऐसे आदेश पारित नहीं कर सकते, या तो वे नजीर बनेंगे या नहीं। लेकिन यह कहकर तर्थ आदेश पारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें नजीर न माना जाए। कोर्ट ने कहा कि सिविल मामलों में ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पक्ष आपस में बात कर कोर्ट से आदेश पारित करने के लिए कह रहे हैं। ये आदेश उस केस विशेष में ही लागू रहेंगे लेकिन आपराधिक मामलों में इसकी अनुमति नहीं है।

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