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अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना मुश्किल भरा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उनका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। इन यातायात नियमों में नशे में गाड़ी चलाना, तेज गति में दौड़ना, खतरनाक ड्राइविंग करना और हेलीकॉप्टर नहीं पहनना जैसे नियम शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में इन परिवर्तनों को किया जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमों में नए बदलाव से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन होगा। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने, डीएल सरेंडर करने या नए बनने के लिए भी सुविधा होगी।
गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा शुरू की गई एक संयुक्त पहल के तहत जिले में सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है और दोषी ठहराया जा रहा है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने इन स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
इस पहल के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए विज्ञापन जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल ब्रेकना, जेबरा लाइन क्रॉसिंग, बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग, बिना हेलमेट सवारी करने वालों को सीसीटीवी कैमरों की मदद से विज्ञापन जारी किया जा रहा है। विज्ञापन अप्रैल से जारी किया जा रहा है
ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया, “यदि कोई भी वाहन स्टॉप लाइन पर या उससे आगे देखा जाता है, तो जंक्शनों पर लगे सीसीटीवी कैमरे उनकी तस्वीरों को क्लिक कर लेगा। इसके तुरंत बाद वाहन के मालिक के फोन पर संयोजन आ जाएगा।” ये कैमरे आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इन वाहनों की संख्या प्लेट को स्कैन करना, वाहन की गति को मापना, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन पार्क करना, गलत पार्किं ग का पता लगाना और चेहरे को पहचानना शामिल हैं।
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