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दिल्ली: आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक मूवमेंट बंद

दिल्ली: आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक मूवमेंट बंद

by Sneha Shukla

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के कारण आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से इसे लागू भी कर दिया गया है। अब आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी को विभाजित -19 की चौथी लहर से गुजर रही है। वैसे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।

दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इस नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और इमरजेंसी सामान के मूवमेंट को पूरी तरह से छूट दी गयी है। कोरोना मामलों में वृद्धि वाले अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले ही रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है।

नाइट कफ़्यू से छूट (वैध आई-कार्ड अंक)

  • स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, खाता, बिजली विभाग, जल और स्वच्छ निकासी और हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों को छूट रहना
  • सभी प्राथमिक मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्रांड आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी।
  • गर्भवती महिला और रोगियों के लिए भी छूट रहेगी
  • पासपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा होने या वहाँ से आने वाले लोगों को वेलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
  • अन्य देशों के डिप्लोमेट कार्यालय से जुड़े लोगों को वेलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
  • अन्य राज्यों से आने वाले आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की सुनवाई पर पाबंदी नहीं रहेगी। उनके लिए किसी भी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा

उनके लिए आवश्यक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होगी

  • राशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवाई की दुकानें
  • बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, ए.टी.एम.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • इंटरनेट सेवा, आईटी मार्केटिंग और केबलिंग से जुड़े लोग,
  • खाने और दवा की तरह सभी आवश्यक सामानों की ई-कॉमर्स तारीख
  • पेट्रोल पंप एलिस सीएनजी और इसका रिटेल आउटलेट
  • पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
  • कोल्ड स्टोरेज और रेडहाउस सर्विस
  • केंद्रीय प्रतिभूति सेवा और सभी आवश्यक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
  • कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग

कैसे मिलेगा ई-पाॅस?

  • दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर चलते पास के लिए कर सकते हैं आवेदन, जिला प्रशासन भी जारी करेगा ई-पास।
  • दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन उनमें से केवल उन्हें आने जाने की अनुमति होगी, जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो
  • सभी जिलाधिकारी वसीडीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है
  • जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी

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