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दिल्ली दंगे : कोर्ट ने पुलिस को दिया उमर खालिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश, जानिए इसका कारण

by Sneha Shukla

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दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त और दिल्ली शस्त्र पुलिस (डीएपी) को खालिद को अदालत लाते और वापस जेल ले जाते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। खालिद ने अदालत में पेश किए जाने के दौरान खुद को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आवेदन किया था।

खालिद को खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के संबंध में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन भी आरोपी है।

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दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी

गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, सतपुरा, यमुना विहार इलाकों में साम्प्रदायिक समुदाय डांगे भड़क गए थे। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। साथ ही सरकारी और निजी संपत्तियों के अधिकारियों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उग्र भीड़ ने कुछ स्कूलों में मकानों, दुकानों, वाहनों सहित, एक पेट्रोल पाइप को फूंक दिया था और स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया था।

इस दौरान नाराज के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की 24 फरवरी 2020 को गोकलपुरी में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी और पीपी और एसीपी सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। साथ ही आईबी अफसरित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश नाले में फेंक दी गई थी।

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