दिल्ली में केंद्रीय एम्बुलेंस सेवा द्वारा मरीजों से मनमाने दाम वसूलने पर दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली में प्राथमिक एम्बुलेंस सेवा के अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इससे संबंधित तापमान आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश ‘कहते हैं
1- पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (पीटीए) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपये और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपये चार्ज विल।
2- बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (बीएलएस) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपये और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपये चार्ज विल।
3- 3- एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज विल, जिसमें डॉ का चार्ज भी शामिल होगा।
4- दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी निर्देशों जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, वर्क, शील्ड, सैनिटरीकरण, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज शामिल है।
अगर कोई भी प्राथमिक एम्बुलेंस सेवा, सेवा प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो निम्नलिखित उस पर कानूनी कार्रवाई की कार्यवाही है-
1) एम्बुलेंस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है
2) एम्बुलेंस के पंजीकरण सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है
3) वाहन / एम्बुलेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
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