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दिल्ली में आए कोरोना के 22,933 नए केस, 350 मरीज़ों की मौत, 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन | जानें सभी ज़रूरी बातें

दिल्ली में आए कोरोना के 22,933 नए केस, 350 मरीज़ों की मौत, 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन | जानें सभी ज़रूरी बातें

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 22,933 नए मामले सामने आए, जबकि 350 मरीज़ों ने इस दौरान दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 21,071 मरीज़ रिकवर हुए हैं। दिल्ली में आज पॉजिट और रेट 30.21 फीसद हो रही है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में 24103 नए मामले आए थे, जबकि 357 लोगों की मौत हुई थी।

वर्तमान में दिल्ली में 94,592 सक्रिय मामले हैं, ऐसे मरीज़ जिनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में आज हुई मौतों के बाद जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा 14,248 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 75 हज़ार 912 कोरोना सैंपल की जांच की गई है।

दिल्ली में तीन मई तक तालाबंदी की गई

दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली में लॉकडाउन सोमवार तीन मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। ये एलएएन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। साथ ही उन्होंने राजधानी में अभी भी ऑक्सीजन की कमी की बात कही है।

सीएम केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में लकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिट पार्टी रेट लगभग 36-37 प्रति तक पहुंच गई, हमने दिल्ली में इतनी दूरी दर आज तक नहीं देखी। पिछले एक-दो दिन से अंतर पास थोड़ा कम हुआ है और आज 30 प्रति के नीचे आई है। ‘

लॉकडाउन से इनमें छूट रहेगी

आवश्यक सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार और केंद्रीय क्षेत्र के कार्यालय खुले रहेगें।

सभी प्राथमिक मेडिकल स्टाफ, डॉ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्रांड आदि से जुड़े लोग।

गर्भवती महिला और चिकित्सकीय सेवा रोगियों के साथ अंटेंडेड को छूट दी गई है। हालांकि डॉ का प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग आई कार्ड दिखाने आएंगे।

कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जा रहे लोगों और टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा होने या वहाँ से आने वाले लोगों को भी छूट रहेगी।

दूसरे राज्यों से राज्यों से आने वाले आवश्यक सामानों की सुनवाई पर पाबंदी नहीं रहेगी।

मेट और बस में 50 प्रतिशत की क्षमता से चल रही है और आने-जाने की अनुपस्थिति प्राप्त लोगों के लिए यात्रा करेंगे।

भारत सरकार के ऑफिसर / ऑफीशियल इससे जुड़े ऑटोनॉमस / सबऑर्डिनेट्स दफ्तर और पीएसयू (वैध आई-कार्ड दिखाने पर)। परीक्षा देने वाले

आने-जाने की छूट होगी, साथ ही ड्यूटी पर लगाए गए एग्जामिनेशन स्टाफ को भी अपना आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी।

राशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवाईयां खाने और दवाई जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स सेटिंग करने वालों को ई-पास बनवाना होगा।

धार्मिक स्थल खुल जाएगा लेकिन श्रद्धालुओं की आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी।

शादी समारोह में जाने वाले लोगों को शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर छूट मिलेगी लेकिन अधिकतम 50 लोगों को जमा होने की इजाजत है। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।

ये बंद रहेंगे

सरकार ने जिन सेवाओं को अनुमति दी है, उन्हें छोड़कर सभी- प्राथमिक दफ्तर और इस्टैब्लिशमेंट, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, वीकली मार्किट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एडुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टिट्यूट, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम / असेम्बली हॉल, इंटरटेनमेंट / एम्यूजमेंट / वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, स्विमिंग पूल (कंस्ट्रक्शन साइट (जहां मजदूर मजदूर रह रहे हों उनके अलावा) इसके अलावा यह बंद रहेंगे।

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