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नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के आंकड़े उछाल से बढ़ रहे हैं और हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब पाबंदियों बढ़ा दी हैं। DDMA द्वारा जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाई गई नई पाबंदियों की लंबी लिस्ट जारी की है। आदेश के मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी।
ये नई गाइडलाइन्स हैं-
- हवाई यात्रा के ज़रूरी महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को नेगटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। यद्यपि संवैधानिक और सरकारी महकमों के कर्मचारियों को इससे छूट रहेगी, यदि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं।
- दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक / राजनीतिक / खेल / आंतरिक / अकादमी / सांस्कृतिक / धार्मिक / त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगाई गई।
- सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑफलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए। केवल वह स्विमिंग पूल खुला रहेगा जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
- अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे।
- शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे।
- रेस्टोरेंट और बार भी अब अपने कुल सीटिंग कैपेसिटी के 50% पर काम करेंगे।
- मेट्रो में भी एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकते हैं।
- बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकते हैं।
- स्टेडियम में बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी।
- सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चल रहा है।
- दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर / ऑटोनोमस बॉडी / पीएसयू / कॉर्पोप / और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे।
- केंद्रीय दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इक्कठा ना हो। वर्क फ्रॉम होम जैसा संभव हो वैसा ही किया जाए।
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