Home » दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को दी राहत, दो साल कैद की सजा पर लगाई रोक, बेल भी मंजूर
DA Image

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती को दी राहत, दो साल कैद की सजा पर लगाई रोक, बेल भी मंजूर

by Sneha Shukla

[ad_1]

दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें एम्स सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। करने और सामूहिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था।

जानकारी के अनुसार, ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारतीयों ने एम्स के सुरक्षा स्टाफ पर हमले के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को बुधवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भारती को मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

हाईकोर्ट में अपनी अपील में उन्होंने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने मामले में अपनी दोषिसिद्धि पर स्थगन भी मांगा था। अभियोजन के अनुसार, नौ सितंबर 2016 को भारतीयों और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा स्टाफ पर हमला किया था। इस मामले में गत जनवरी में एक धर्मवादी ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा को मंगलवार को एक विशेष न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था।

भारतीयों ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में दावा किया कि विशेष न्यायाधीश ने उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि मामले में कोई सबूत नहीं है और निचली अदालत का फैसला अभियोजन द्वारा गढ़ी गई पूरी तरह झूठी और मनगढ़ंत कहानी आधारित है। भारतीयों ने अपनी याचिका में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत और यहां तक ​​कि सत्र अदालत भी यह महसूस करने में विफल रही कि वह मौजूदा और तीसरी बार विधायक हैं और समाज में उनकी अच्छी वापसी है और वह अपना पूरा समय समाज सेवा में लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।



[ad_2]

Source link

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment