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द्वारका में कोरोना अस्पताल शुरू होने में देरी पर ‘आप’ सरकार को फटकार, HC ने कहा- गलत तथ्य पेश करना ठीक बात नहीं

by Sneha Shukla

द्वारका स्थित इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू होने को लेकर गलत जानकारी देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट से कहा था कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 250 बिस्तर की सुविधा के साथ इंदिरा गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू कर दिया गया है।

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि कोर्ट में गलत जानकारी देना पूरी तरह से अनुचित है। इसके अलावा आउटलेट ने कहा कि शनिवार के अखबारों में कहा गया कि 250 बिस्तर का यह अस्पताल कोरोना रोगियों के लिए शुरू हो गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां पर एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए दिल्ली सरकार के वकील ने माफी मांगते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। इस पर बैंडविड्थ ने वकील से कहा कि अधिकारियों से कह रहे हैं कि काम करें और कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह नहीं करें।

बेंच ने भविष्य में सावधान रहने की हिदायत देते हुए कहा कि गलत बयानों से अधिकारियों के प्रति कोर्ट का भरोसा कम होता है। बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब सरकार की ओर से कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर की कमी के कारण अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सका।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि मंगलवार को इस अस्पताल में कोरोना अस्थिर रोगियों को इलाज के लिए भर्ती करने शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 150 बेड पर मरीजों का भर्ती शुरू कर दिया गया है और जल्द ही 100 और बेड श्रृंखला चलेगी। इस अस्पताल को शुरू करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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