Home India नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था भरूच का अस्पताल, नहीं था अग्निशमन विभाग का एनओसी
नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था भरूच का अस्पताल, नहीं था अग्निशमन विभाग का एनओसी

नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था भरूच का अस्पताल, नहीं था अग्निशमन विभाग का एनओसी

by Sneha Shukla

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने भरूच के अस्पताल में हुई आग लगने की घटना के संबंध में सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने के अनुरोध पर याचिका को मंगलवार को राज्य सरकार से जवाब तलब किया। p>

राज्य सरकार और नगर निगमों को जारी किया नोटिस

याचिका में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार और विभिन्न नगर निगमों को नोटिस जारी कर उन्हें 11 मई तक जवाब देने को कहा।

अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया।

गुजरात में को विभाजित -19 महामारी के हालात को लेकर दायर जनहित याचिका पर जारी सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया जिसका अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया।

याचिका में दावा किया गया कि। एक मई को भरूच के जिस अस्पताल में आग लगी, उसके पास शहर के अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं था। इस घटना में कोविद -19 के 16 रोगियों और दो नर्स की मौत हो गई थी।

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