देशभर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में बढ़ते कोरोना मामलों को नियंत्रित करने के लिए तमाम पाबंदियां लागू की जी रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां देखने को मिल रहे हैं। इस बीच चेंदरगढ़ प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि रेस्तरां और होटल सहित मॉल में मौजूद खाद्य न्यायालय अब कुल क्षमता के केवल 50% लोगों के साथ ही चलाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इनको रात 9:30 बजे तक बंद भी करना होगा। प्रशासन ने बताया कि यह आदेश आज रात 10 बजे से लागू होगा।
मॉल में केवल 50% क्षमता के साथ खाने के लिए जोड़ों / फूड कोर्ट सहित रेस्तरां / होटल, 9:30 बजे तक बंद करना होगा, आज रात 10 बजे से लागू होने का आदेश: चंडीगढ़ प्रशासन
– एएनआई (@ANI) 13 अप्रैल, 2021
बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश चंड़ीगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि • इसी तरह से संक्रमण बढ़ता रहा है तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था और आजीविका पर बुरा असर पड़ता है।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार ने सोमवार को कहा, ” लॉकडाउन का आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर है। इस तरह के निर्णय वॉर रूम में विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद के लिए जाते हैं। हम पड़ोसी राज्यों को भी देख रहे हैं। यदि इस तरह मामला बढ़ता रहा तो लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ”
पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में रविवार को संक्रमण के 402 नए मामले सामने आने से कुल मामला 30,743 हो गया, जबकि बीमारी से तीन मौतें हुईं। तक केंद्र शासित प्रदेश में 399 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है।
इससे पहले बीते 7 अप्रैल से ही चंडीगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चंडीगढ़ के डीएम ने अपने आदेश में कहा था, “चंडीगढ़ में सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। अस्पताल, केमिस्ट जुलाई और एटीएम 24/7 खुले रहेंगे। ”
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