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बंगाल: आज चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक, चुनावी रैलियों में कोविड नियमों के पालन पर होगी चर्चा

बंगाल: आज चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक, चुनावी रैलियों में कोविड नियमों के पालन पर होगी चर्चा

by Sneha Shukla

कलक: देशभर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में विभाजित नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफताब ने प्रचार अभियान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग ने सभी राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने को कहा है।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधित्व भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी चार चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक दूरी और कोविद -19 से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन के बारे में चर्चा की जाएगी। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) जग मोहन और राज्य के स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आयोग की पहल
चुनाव आयोग की ये पहल कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी करने के बाद आई है। यह निर्देश इसलिए दिया गया है, ताकि चुनाव आयोग द्वारा कोविड संबंधित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से बनाए रखा जा सके। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि कोरोनावायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

राजनीतिक रैलियों को रोकने का निर्देश
इस बीच चुनाव आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और मतदान वाले जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्हें जिला स्तर के नेताओं से बात करने को कहा, ताकि वे कोविड प्रोटोकॉल जैसे संकाय पहनना और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। आयोग ने जिला प्रशासन को भी सख्त रहने के लिए कहा है और उन्हें सभी को विभाजित करने के लिए सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य में आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यदि राजनीतिक दल आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमन का पालन नहीं करते हैं, तो जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो राजनीतिक रैलियों को रोक दें।

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