Home » बच्चों के स्कूल में एडमिशन को आरोपी ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली पुलिस ने कहा- हम करेंगे मदद
DA Image

बच्चों के स्कूल में एडमिशन को आरोपी ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली पुलिस ने कहा- हम करेंगे मदद

by Sneha Shukla

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि वह जबरन वसूली गैंग चलाने के आरोपी एक व्यक्ति के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसके परिवार के सदस्यों की मदद करने के लिए तैयार है।

मकोका अधिनियम के कड़े आरोपों के तहत गिरफ्तार आरोपी नबबीर उर्फ ​​एजबीर ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश होकर यह जानकारी दी। आरोपी नबबीर ने अपने दो नाबालिग बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की अदालत को बताया कि आवेदक के परिवार में और भी सदस्य हैं, जो उसके बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा सकते हैं।

अदालत में पेश होने वाले सहायक पुलिस आयुक्त (सीलमपुर) ने कहा कि अभियुक्त के बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के लिए यदि इस संबंध में उसके परिवार की ओर से कोई अनुरोध किया जाता है तो पुलिस उनकी पूरी मदद करेगी।

आरोपी के वकील ने एसीपी सीलमपुर के बयान से संतोष व्यक्त किया, इसलिए अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अभियुक्त नबबीर को जबरन वसूली गैंग चलाने और अन्य अपराधों के मामले में गिरफ्तार किया था।

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment