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महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में कोविद -19 के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिताएं बढ़ाकर रख दी हैं। इधर, आगामी त्योहारों जैसे होली, ईद और ईस्टर के चलते केंद्र की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखित पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि देश गंभीर दौर से गुजर रहा है क्योंकि को विभाजित -19 के मामलों में और इसके कारण मौतों में वृद्धि हो रही है।
उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 23 मार्च को को विभाजित -19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और जोर दिया गया था कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘जांच-पता लगाने-उपचार’ के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
-केन्द्रीय गृह सचिव ने पत्र में कहा-
आइये आगामी त्योहारों को लेकर जानतें हैं कि किस राज्य में क्या गाइडलाइन्स हैं-
महाराष्ट्र:
महाराष्ट्र मे कोरोना के रोज़ाना रिकॉर्डतोड़ नए केस आए हैं। इस बीच उद्धव सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोगों को होली स्वास्थ्य तरीके से मनानी चाहिए और भीड़ लगाने से बचना चाहिए। कोविद -19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र के पुणे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर होली के यात्राओंोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुणे के जिला प्रशासन ने बुधवार को कहा कि संक्रमण के प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों को देखते हुए सार्वजनिक और निजी स्थल पर होली पहचानो पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलेक्टर राजेश देशमुख ने एक आदेश में कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण फैलने के मद्देनजर होटल, रिजॉर्ट और ग्रामीण इलाकों जैसे सामुदायिक स्थान और आवासीय परिसरों में होली सफाईोहों पर पाबंदी लगाई गई है। पुणे नगर निकाय ने भी रिजॉर्ट, होटल और खुले स्थानों और आवासीय परिसरों में ट्रिप्सो पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा, ने ली होली या रंग पंचमी के दिन किसी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ना हो। ’’ राज्य सरकार ने ईसाई समुदाय से भी अनुरोध किया कि वे गुड फ्राइडे (दो अप्रैल) और ईस्टर (चार अप्रैल) दोनों तरह से करें। फैल उत्सव और संक्रमण को फैलाने से रोका जाता है।
झारखंड–
कोरोना की एक और लहर के बीच झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने होली सिर्फ घर में परिवार के साथ मनाने का आदेश दिया हैं। झारखंड सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रामनवमी, शब-ए-बारात, नवरात्रि, ईस्टर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम नहीं होंगे।
हिमाचल प्रदेश-
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविद -19 मामलों में हालिया वृद्धि के कारण चार अप्रैल तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रौद्योगिकी संस्थानों और स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिरों के अंदर होने वाली सभाओं और ‘लंगरों’ पर प्रतिबंध है लेकिन ‘दर्शन’ की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का कोई बड़ा उत्सव नहीं होगा और उन्होंने लोगों से परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर त्योहार मनाने का अनुरोध किया।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली सहित अन्य त्योहारों और पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर हर व्यक्ति को मुखौटा लगाना जरूरी होगा और बिना अनुमति के जुलुस नहीं खींचा जा सकेगा।
तिवारी ने स्पष्ट हिदायत दी कि आगामी त्योहार व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी प्रकार का जुलुस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि अनुमति के बाद कोविद -19 के नियमों के पालन के साथ बाहर निकलने वाले जुलुस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने होली और शबे बारात का ढंग से मनाए जाने और संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश अधिकारियों को दिया।
मध्य प्रदेश-
मध्यप्रदेश में कोविद -19 के नए मामलों में लगातार उछाल के प्रति आम लोगों को आगाह करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि वह महाबे के प्रोफेट संकट से बेचैन हैं। वह लोगों से अपील भी की कि मौजूदा हालात के मद्देनजर वे महामारी से बचाव की हिदायतों का पूरी तरह से पालन करें। चौहान ने कहा, ” यह एक खतरनाक संकेत है और हमें समय रहते संभलना होगा। इसलिए लोगों को भीड़-भाड़ वाले उत्सव मनाना कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा और अपने घरों में ही होली मनानी होगी। ‘
दिल्ली-
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को आदेश दिया कि होली और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे। मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। देव ने आदेश में कहा, ” सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से त्योहार नहीं मनाए जाएं। ‘
हरियाणा-
हरियाणा सरकार ने बुधवार को भी कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर के तौर पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, “हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार अलग-अलग तरीके से मनाने पर रोक लगाई है।”
प्रति-
कोरोनावायरस टाइपों की बढ़ती संख्या के बीच चिंतित सरकार ने होली व शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। गृह विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किया। इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी दिशानिर्देशों की निरन्तरता में होली व शब-ए-बारात के अवसर पर 28 व 29 मार्च को अलग-अलग स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, सार्वजनिक पार्क, बाजार और धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है।
छत्तीसगढ़-
छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने होली मिलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। रायपुर जिले के अधिकारियों ने बताया कि कोरोनावायरस टाइपों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने आदेश जारी किया है कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
होलिका स्विंग के दौरान सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन और फैस का उपयोग करने की शर्त का पालन करने से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और खेलकूद सभाओं, मेलों और अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। ।
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