पटना: कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच लगातार राज्य भर से एकर्न्स चालकों के मनमानी की खबरें सामने आ रही हैं। विशेष कर प्राथमिक एकर्न्स चालक आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। वे मरीजों के परिजनों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं और मजबूरन परिजन पैसे दे भी रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अब निजी एकारेंस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला लिया है।
सरकार ने किराया तय किया
बिहार सरकार की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के निजी एकारेंस का किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है। वहीं, फिक्स रेट से अधिक पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा, बिहार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, “सरकार को सूचना मिली है कि को विभाजित -19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एजारेंस चालकों की ओर से मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीज के परिजनों को काफी परेशानी हुई थी। कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने गंभीरता से इसकी संज्ञान लिया है। “
निदेशालय की ओर से कहा गया, “ए केर्न्स का दर निर्धारण के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा समीक्षा के बाद राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। इन एम्बुलेंस में बेडर लाइफ को स्वीकार करें। सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाओं और स्वास्थ्य स्वास्थ्य करमी उपलब्ध रहेंगे।
सरकार की ओर से तय की गई रेट्रो की लिस्ट इस प्रकार है-
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