Home India बॉम्बे HC के आदेश के बाद एक्शन में CBI, देशमुख के खिलाफ शुरुआती जांच को कल पहुंचेगी मुंबई
बॉम्बे HC के आदेश के बाद एक्शन में CBI, देशमुख के खिलाफ शुरुआती जांच को कल पहुंचेगी मुंबई

बॉम्बे HC के आदेश के बाद एक्शन में CBI, देशमुख के खिलाफ शुरुआती जांच को कल पहुंचेगी मुंबई

by Sneha Shukla

[ad_1]

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीबीआई की एक टीम मंगलवार को मुंबई पहुंचेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को जांच का निर्देश दिए जाने के बाद देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई शुरू करने के पहले आम तौर पर एजेंसी के आदेश आदेश मिलने का इंतजार करती है और कानूनी राय लेती है लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जांच के लिए 15 दिनों का ही समय दिया है इसलिए सीबीआई ने तेजी से कदम उठाए। है।

सीबीआई की टीम जांच शुरू करने के लिए वकीलों से मिलकर आदेश, संलग्न शिकायत और अन्य आवश्यक दस्तावेज जुटाएगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि यह ” असाधारण ” और ” अभूतपूर्व ” मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

पीठ ने 52 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस में नागरिकों के भरोसे को छड़ी पर डाल दिया है। अदालत ने कहा कि एक सेवरत पुलिस अधिकारी द्वारा राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ लगाए गए ऐसे आरोपों को बिना जांच के नहीं रहने दे सकते और जहां जांच की जरूरत होगी, … अगर प्रथम दृष्टया, …. तो वे संज्ञेय अपराध का मामला बना सकते हैं।

पीठ ने अपना फैसला पिछले महीने दाखिल तीन जनहित याचिकाओं और एक आपराधिक रिट याचिका पर दिया था जिसमें मामले की सीबीआई जांच और कई अन्य राहतओं का अनुरोध किया गया था। इनमें से एक याचिका खुद सिंह ने दायर की है जबकि दो अन्य याचिकाएं वकील घनश्याम उपाध्याय और स्थानीय शिक्षक मोहन भिडे ने दायर की थी।

आपराधिक रिट याचिका एक वकील जयश्री पाटिल ने दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया। सिंह ने 25 मार्च को देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने दावा किया कि देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है।

ये भी पढ़ें: अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच वाले आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ कहा है?



[ad_2]

Source link

Related Posts

Leave a Comment