इंफाल: मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए को विभाजित -19 जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी ।अधिकारी ने बताया कि आदेश 18 अप्रैल से प्रभावी होगा।
स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव सोईमिनलियन विलन ने गुरुवार को बताया, ” हवाई या सड़क मार्ग से मणिपुर आने वाले सभी लोगों को, यहां तक कि स्थानीय मूल निवासियों को भी, राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले करवाई गयी, विभाजित -19 संबंधित आरटी- पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी पुष्टि नहीं हुई है। ”
आदेश में कहा गया हे कि सभी सैन्य और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की इकाइयों को, मणिपुर में उनके कर्मियों के प्रवेश से पहले को विभाजित -19 जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
नियमों का पालन करना
इस बीच मणिपुर पुलिस के महानिरीक्षक और कोविड -19 के लिए नोडल अधिकारी एलिंगबम प्रियोकुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक रूप से संकाय नहीं पहनने, सार्वजनिक स्थान, थूकने और कोविड -19 से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने के लिए गुरुवार को 284 लोगों के आरोप लगाए गए।
देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं
गौरतलब है कि देश में शुक्रवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 2,17,353 नए मामले सामने आने के बाद अब तक तापमान में लोगों की कुल संख्या 1,42,91,917 हो गई है। इसके साथ ही, 1,185 और लोगों की मौत हो रही से कुल मृतक संख्या भी 1,74,308 हो गई।
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