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मद्रास HC की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग पर टिप्‍पणी कठोर और अनुचित थी

मद्रास HC की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चुनाव आयोग पर टिप्‍पणी कठोर और अनुचित थी

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट की ‘हत्या के आरोप’ की टिप्पणी को सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर और अनुचित बताया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्हें हटाए जाने का कोई सवाल नहीं उठता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को अदालत की कार्यवाही की कार्यवाही करने का अधिकार है। मीडिया को परीक्षण के दौरान की गई उपलब्धियों की वजह से रोका नहीं जा सकता है। बिना सोचे-समझे की गई भावनाओं की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका होती है। उन्होंने कोविद -19 फैलने के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराने वाली मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को कठोर बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविद के दौरान सराहनीय कार्य करने के लिए हाईकोर्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे महामारी प्रबंधन पर प्रभावी रूप से नजर रख रहे हैं। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट को टिप्पणी करने और मीडिया को मंजूरी की योग्यता करने से रोकना प्रतिगामी कदम होगा। अनुच्छेद 19 न केवल लोगों बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।

दरअसल, आयोग की ओर से हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया था। कहा था कि इसके लिए आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आयोग की याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उससे पहले नसीहत दी थी कि जजों की टिप्पणी को कड़वी दवा को समझना चाहिए। जस्टिस डी। वाई चंद्रचूड़ और एम। आर।

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