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भोपाल: बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि रंग पंचमी के त्योहार के दौरान राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू रहेगी। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करें और किसी भी तरह से लापरवाही न बरतें। सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने कहा है कि रंग पंचमी के दौरान हुड़दंग करने वालों के खिलाफ़, और वर्क न पहनने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की करेंगे।
बता दें कि राजधानी भोपाल और इंदौर सहित कई अन्य जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन फिर से सख्ती बरत रहा है। अपने आदेश में प्रशासन ने कहा है कि शहर दैनिक की तरह खुला रहेगा। दुकानदारों को संकाय और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का ध्यान रखना होगा।
मास्क न पहनने वालों को भेजा जा रहा है जेल
वहीं इंदौर में कोरोना गाइडलाइन्स न मानने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर बगैर चट्टानों के घूम रहे लोगों को एहतियातन गिरफ्तार कर इस जेल में भेजा जा रहा है। जेल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
बता दें कि गुरुवार को मध्यप्रदेश में 2546 नए कोरोना मरीज मिले। मध्यप्रदेश में अब तक 2 लाख 98 हजार 57 मरीज मिल चुके हैं। मध्यप्रदेश में अब तक 2 लाख 76 हजार 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय रोगियों की संख्या 18057 है।
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