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SC ने लोन मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से किया इंकार,  कहा- पूरी तरह ब्याज माफी भी संभव नहीं

ममता को लगी चोट की जांच CBI से करवाने की मांग सुनने से SC ने मना किया, याचिकाकर्ता से कलकत्ता HC जाने को कहा

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता से कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को कहा। याचिका में कहा गया था कि यह पूरा मामला संदिग्ध है। चुनाव प्रचार के दौरान बड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 3 वकीलों- शुभम अवस्थी, आकाश शर्मा और सप्त ऋषि मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी। परीक्षण की शुरुआत में ही 3 जजों की बेंच की शीर्ष कर रही शेफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने मामले की सुनवाई से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की मांग को सुनने में सक्षम है। यह याचिका वहां दाखिल होनी चाहिए थी।

याचिकाकर्ताओं की तरफ पैरवी कर रहे वकील विवेक नारायण शर्मा ने कहा कि मामले को तुरंत सुने जाने की जरूरत है क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं। यह मसाला चुनाव के संचालन से ज्यादा है। शर्मा ने कहा कि यह पूरा मामला संदिग्ध है। 10 मार्च को इसे हमला बताया गया, फिर दुर्घटना और अब ममता आराम से पैर हिलाती हुई देखी जा सकती हैं। शेफ जस्टिस ने ट्रायल से इनकार करते हुए कहा, “यह हमारे सामने नहीं रखता है। आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।”

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