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महाराष्ट्र में कल से लागू होगी धारा 144, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत, जानें क्या खुले और क्या रहेंगे बंद

महाराष्ट्र में कल से लागू होगी धारा 144, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत, जानें क्या खुले और क्या रहेंगे बंद

by Sneha Shukla

महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कोटव ठाकरे ने बुधवार की रात आठ बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। इसे & lsquo; ब्रेक द चेन & rsquo; नाम दिया गया है। मंगलवार की रात को इसके ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने-जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही, राज्य के सभी क्षेत्रों को बंद करने का आदेश दिया है। हालाँकि, आवश्यक सेवाओं में शुरू की गई चीजों को छूट दी गई है।

आइये जानते है कल रात 8 बजे से धारा 144 लागू होने के बाद राज्य में क्या खुला और क्या बंद रहेगा- & nbsp; < p> क्या-क्या खुला रहेगा?

महाराष्ट्र में लोकल और बस बंद नहीं होगा

बैंकों में काम-काज पूर्ववर्ती जारी रहेगा < p> ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी

ई-कॉमर्स सेवा और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे

रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना मंगाया जा सकेगा

मीडियाकर्मियों के इजाजत होगी

शिव भोजन थाली मुफ्त में आप

क्या बंद रहेगा।

पूजा स्थल, स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लस कल से 1 मई को सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा।

रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाएगा

गैर-जरूरी सेवाओं वाले दफ्तरों को बंद करना होगा

बिना काम के आवाज़जही नहीं करोगे

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किसके लिए क्या अलान?

निर्माणाधीन में लगे मजदूरों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की मदद दी जाएगी।

परमिट वाले रिक्शाचालकों को 1500-1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

आदिवासी को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे।

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