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महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन हुआ सख्त, 4 घंटे ही खुलेंगी किराना और फल-सब्जियों की दुकानें; जानिए नए नियम

by Sneha Shukla

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 1 मई तक लागू कर्फ्यू में महाराष्ट्र सरकार ने और पाबंदियां बढ़ा दी है। राज्य में थोक दुकानें और सभी तरह की खाने-पीने की दुकानें केवल चार घंटे तक खुलेंगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक केवल उद्घाटन की अनुमति होगी। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और अब मिनी लॉकडाउन में भी कोरोना की चाल कम नहीं हो रही है और इस कारण से राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी पेय पदार्थ, सब्जी, फल, दान, बक सभी तरह की खाने पीने की चीजों की चीजोंने (चिकन, मटन, मछली, अंडे की दुकानों सहित), कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें, जानवरों के चारे की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुल जाती हैं। हालांकि, इन दुकानों से होम नोट सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेंगे। हालांकि, स्थानीय प्रशासन की ओर से समय में बदलाव किया जा सकता है।

13 अप्रैल को मुख्यमंत्री कोटव ठाकरे ने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए पाबंदियों की घोषणा की थी। पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम ना देकर ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम को बताया गया। इस दौरान सभी गैर-जरूरी सेवाओं और गतिविधियों पर रोक रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। पाँच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक है।

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