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मुंबईः कोरोना पॉजिटिव महिला से छेड़खानी के आरोप में होटल के मेडिकल कॉर्डिनेटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबईः कोरोना पॉजिटिव महिला से छेड़खानी के आरोप में होटल के मेडिकल कॉर्डिनेटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

by Sneha Shukla

मसल: बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुंबई से एक चौंका देनेवाली बात सामने आई है। मुंबई के मिनासी पुलिस ने अंधेरी के एक मेडिकल कॉर्डिनेटर को एक 23 साल की कोविड पोसिटिव महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया है। मिदिसी पुलिस के अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सर्फ़राज मोहम्मद अकबर खान है जिसकी उम्र 37 वर्ष है। सर्फ़राज पेशे से एक मेडिकल कॉर्डिनेटर है। सर्फ़राज कल्याण के बैलबाजार स्थित रहीम पैलेस अपार्टमेंट में रहता है।

सूत्रों ने बताया कि पीड़ित महिला देवी मुंबई के कामोठे इलाके में अपने पति, लड़के और सास के साथ रहती है उसका पति बैंक में काम करता है। पिछले हप्ते इनलोगों ने कोरोना की जांच कराई थी और 7 अप्रैल को सभी लोगों की रिपोर्ट पगीटिव आई थी।

रिपोर्ट आने के बाद बैंक की तरफ से सभी को अंधेरी के विट्स होटल में कोरेन्टीन किया गया जहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। दूसरे दिन ही उसके पति और सास की तबियत ज्यादा खराब हो गयी और दोनों को तुरंत पनवेल के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पीड़ित और उसके बच्चे को वहीं होटल में रखा गया था।

12 अप्रैल को पीड़ित ने खुद को डिस्चार्ज करने के लिए होटल के लोगों से विनती की और कहा कि वह घर पर भी कोरेन्टीन रह सकता है। उस समय होटेल में उपस्थित एक महिला ने सर्फ़राज का मोबाइल नंबर दिया और कहा वही सारा कोर्डिनेशन करता है।

कुछ समय बाद सर्फ़राज वापस वहाँ आया तब पीड़िता ने कहा कि वह कोविड पगीतिव है इसलिए उसके कमरे से बाहर निकल जाओ। तब सर्फ़राज ने उसे कहा कि अगर वो उसे डिस्चार्ज दिलवा दे तो वो उसे क्या दे सकता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं वो पीड़ित से शारीरिक संबंध की भी बात करने लगे, पीड़िता ने इसका विरोध किया और किसी ने अपने आप को उससे दूर कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद पीड़िता ने सर्फ़राज को कहा कि वह इसकी शिकायत अपने पति, परिवार और होटल के लोगों को करेगी। पीड़िता की यह बात सुनते ही सर्फ़राज डर गया और उसे डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गया और साथ ही शिकायत न करने की भी विनती करने लगा।

इसके बाद पीड़िता ने इस बात की शिकायत अपने पति और पुलिस कंट्रोल में फोन कर की। फोन आने के बाद तुरंत ही मिडियासी पुलिस की एक टीम हॉटेल पर पहुंची और महिला की शिकायत के आधार पर सर्फ़राज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए), और 506 के तहर एफआईआर दर्ज की और सर्फ़राज को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सर्फ़राज को कोर्ट में पेश किया गया जहाँ कोर्ट ने उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।

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