Home » मृतकों की गरिमा बनाए रखने को बनाएं विशेष कानून, कोरोना पीड़ितों को लेकर केंद्र और राज्यों से बोला NHRC
DA Image

मृतकों की गरिमा बनाए रखने को बनाएं विशेष कानून, कोरोना पीड़ितों को लेकर केंद्र और राज्यों से बोला NHRC

by Sneha Shukla

देश में कोरोनाइरस के मचे कोहराम के बीच कई राज्यों में शवों को नदियों में फेंके जाने, बालू में दबाने जैसे कई मामले सामने आए हैं। एंटिट्स पर नई टिप्पणी राइट्स कमन (एनएचआरसी) हरकत में है। एनएचआरसी ने केंद्र सरकार और राज्यों को कोरोनो से मरने वालों की गरिमा बनाए रखने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है। यह भी अपडेट है कि अपडेट के रूप में अपडेट किया गया है।

इस सिलसिले में एनएचआरसी ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत एडवायजरी की है। हमारे️ सहयोगी️ सहयोगी️ सहयोगी️ सहयोगी️ सहयोगी️️️️️️️️️️️️️️️️। संविधान के लिए आवश्यक है जो संवैधानिक रूप से संशोधित है, संशोधित डेटा के लिए उपयुक्त है, “मृतकोन के पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तन और अपराध को बदलने के लिए आवश्यक है।”

यूं तो भारत में मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, एनएचआरसी ने बताया है कि कई आंतरिक अनुबंध, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के साथ-साथ विभिन्न सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में कोटे के प्रोटोकॉल को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। एडवायजरी में कहा गया है कि प्रशासन बड़ी संख्या में कोरोना मौतों और शमशान में लंबी कतारों को देखते हुए तत्काल अस्थायी शमशान बनाएँ। कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा के लिए उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों से बचने के लिए विद्युत शवदाहग खोज को बनाया जाना चाहिए।

एनएचआरसी ने कहा, ” परिवहन के दौरान या किसी अन्य स्थान पर शवों के ढेर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सामूहिक अंत्येष्टि / दाह संस्कार की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह मृतकों की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। शमशान के कर्मचारियों को बॉडी को सही तरीके से छूने के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। खतरनाक होने की आवश्यकता होती है, जैसे कि वे खतरनाक होते हैं या खतरनाक होते हैं जैसे कि वे खतरनाक होते हैं।’

.

HomepageClick Hear

Related Posts

Leave a Comment