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यह लहर नहीं, सुनामी है: 6 प्वॉइंट में जानें कोरोना संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा

by Sneha Shukla

दिल्ली सहित देशभर में बेकाबू ढंग से बढ़ते कोरोना के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि हम इसे दूसरी लहर कह रहे हैं, लेकिन यह वास्तव में सुनामी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कोविड -19 की दूसरी लहर के मई में चरम पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उसकी क्या तैयारियां हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि को विभाजित -19 से होने वाली मृत्यु की दर घटाने की आवश्यकता है।

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से उक्त टिप्पणियाँ महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार को विभाजित रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है।

प्वॉइंट में जानें हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा: –

1. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन पैदा कर रहा है तो हम उस व्यक्ति को फांसी देंगे।

2. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। बेंच ने कहा कि हम उस व्यक्ति को फांसी देंगे। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे।

3. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।

4. कोर्ट ने केंद्र से यह भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए प्रतिदिन 480 मिलियन टन ऑक्सीजन का आवंटन कब होगा?

5. अदालत ने कहा कि केंद्र ने 21 अप्रैल को हमें आश्वस्त किया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मिलियन टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। हमें बताओ कि यह कब आया?

6. दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 टन टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे लगभग 300 मिलियन टन ऑक्सीजन मिला था। इसके बाद अदालत ने केंद्र से सवाल किया।

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