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यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील

यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, 1 मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील

by Sneha Shukla

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लखनऊ: यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में कोरोना रोगी मिलने पर इलाक़ातमेंट ज़ोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।

नियम के मुताबिक, एंडमेंटमेंट जोन में लोगों का भाषण बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना होगा। इलाके में सर्विलांस टीम डेवलपर और जांच करेंगी। सभी जिला प्राधिकरणों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है।

बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग हैं। एक मरीज को मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित बान सील होगा। 14 दिनों तक एक भी रोगी न मिलने पर ही सेवानिवृत्ति का क्षेत्र समाप्त हो जाएगा।

यूपी में कोरोना की नवीनतम स्थित

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि कल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,164 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले 19738 हैं। संक्रमण से अब तक 8881 लोगों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 3,54,13,966 सैंपल की जांच की गई है। कल 78, 959 सैंपल आरटी-पीसीए के जांच के लिए भेजे गए।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को हम लोग लॉटरी भी निकाल रहे हैं। 16 जनवरी से 3 अप्रैल के बीच जिन लोगों ने अपनी दोनो डोज ले ली है, हमने उन्हें वैक्सीनेशन का कार्ड दिया था। उसका काउंटर फाईल हमने रख लिया था, उसमें सीरियल नंबर था। हम उसकी लॉटरी निकालने जा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि जिन जिलों में ऐसे 25 हजार तक लोग हैं, जिनके दोनो डोज हो गए हैं। जिन जिलों में 25-50 हजार तक है उनमें हम 6 उपहार करेंगे और उससे ज्यादा वाले में 8 उपहार देंगे।

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