जयपुर: मूल्यांकन में आम बाहर घूमने वाले 1900 लोगों को संक्रमण फैलाने के आरोप में निरूद्ध कर संस्थागत आइसोलेशन में भेजा गया है। पुलिस महानिदेशक एम। एल। लाठर ने बताया कि तीन मई को राष्ट्र के बाहर घूमने जाने वाले 1900 लोगों को संक्रमण फैलाने के आरोप में निरूद्ध कर संस्थागत बयानों में भेजा गया।
फंदा नहीं पहनने पर हुई कार्रवाई
सरकारी बयान के अनुसार, लाठर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में बिना वर्क के घर से निकलने वाले और ठीक से कामकाज नहीं लगाने वाले 2,701 लोगों के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। इसी तरह से सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले 2,120 व्यक्तियों और संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक दो गज की दूरी का नियम नहीं मानने वाले 26,840 लोगों के खिलाफ झूठ लगाया गया है।
ड्रग्स की कालाबाजारी पर रोक
कोविद -19 महामारी में चिकित्सीय ऑक्सीजन और अतिआवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों की लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने विशेष दल का गठन किया है। लाठर ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को अपने आदेश में कोविड -19 के ईलाज में काम आने वाली दवाईयों, इंजेक्शनों की जमाखोरी, अधिक कीमत और नकली दवाइयां बेचने, कालाबाजारी रोकने के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
एमके स्टालिन चुने गए DMK विधायक दल के नेता, सात मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे
।
Homepage | Click Hear |