<पी शैली ="पाठ-संरेखित करें: औचित्य;"> जयपुर: strong> प्रदेश में कोरोना से जारी क़हर के बीच राजस्थान की अशोक गेहलोत सरकार अब सख़्ती के मोड में आ गई है। राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और आवश्यक सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय चार दिया है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह से शाम तक केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। p>
इस बीच मूल्यांकन में शुक्रवार को कोरोनावायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 15,398 नए मामले आए, जिनमें संभावितों की अब तक की कुल संख्या 4,83,273 हो गई है। वहीं, 64 और मरीजों की मौत हो जाने से राज् & zwj; य में इस महामारी से अब तक 3453 लोगों की जान जा चुकी है। p>
नई गाइडलाइन्स 25 अप्रैल से लागू होंगी। 26 अप्रैल से निजी वाहनों में एक जिले से, दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसों से यात्रा की जा सकेगी। अति आवश्यक सेवाओं को निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पूरे प्रदेश में यह प्रतिबंध लागू होगा। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परिवहन की बसों को ही अनुमति होगी। बसों में भी 50 प्रति यात्री ही बैठेंगे। p>
विभिन्न दुकानों के खुलने का समय और nbsp; strong>
जारी की गई नई गाइडलाइन में कृषि कार्यों से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में केवल कुछ दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। p>
नई गाइडलाइन के अनुसार फल और सब्ज़ी की मंडियों, दुकानों और फुटकर ठेलों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही बिक्री की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे और शनिवार-रविवार को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। डेरी फल और दूध के आऊटलेट्स दो पारियों में सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोले जा सकते हैं। p>
गाइडलाइन में पेट्रोल और डीज़ल लेने के लिए निजी वाहनों की समय सीमा भी तय की गई है। इसका कहना है कि निजी वाहन सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक ही पेट्रोल और डीज़ल भरवा जाएगा। दोपहर बारह बजे के बाद किसी निजी वाहन को पेट्रोल पंप से पेट्रो उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे। p>
वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा strong>
प्रदेश में एक सप्ताह पहले लागू किया गया वीकेंड कर्फ़्यू जारी रहेगा। ये शुक्रवार शाम से प्रभावी सोमवार से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान अत्यधिक आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन के अलावा अन्य वाहनों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। p>
इसी तरह राज्य में शिशु श्रेणी के डेट्रोन के अलावा अन्य सभी श्रेणियों को बंद रखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई कर्मचारी कोरोना क्षमता आती है तो वह तारीखार अगले 72 घटों के लिए बंद कर देगा। p>
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