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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो: पीटीआई
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शिक्षण संस्थानों को बंद करने संबंधी आदेश जिलाधिकारी लखनऊ ने जारी कर दिया है। इसके तहत जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय और सभी शैक्षणिक संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान सभी चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थान खुले रहेंगे। हालांकि, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना विकासल का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।
नाइट कर्फ्यू की पहले ही आशंका जताई जा रही थी। बुधवार देर रात पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने आदेश जारी कर दिया। वहीं, दिन में सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक को विभाजित करने के लिए काम चलता रहेगा। आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की छूट होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामीण लखनऊ में लागू नहीं होगा। इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल – डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और टर्मिनल पर आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ रहे होंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
बता दें कि यूपी में बुधवार को 6023 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबकि 40 मरीजों की मौत हुई है। वर्तमान में सक्रिय रोगियों की संख्या 31987 हो गई है। 18679 होम आइसोलेशन में हैं। 668 निजी अस्पताल हैं। अन्य रोगी सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक कुल 8964 मरीजों की मौत के बाद से हो चुका है।
अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को 161270 की जांच की गई। इस तरह अब तक प्रदेश में 3,55,75232 की जांच की गई है। इनमें से 634033 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुल 604979 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।
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