नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज वेदांता को टीएम के अपतिकोरिन में लगे ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की ‘राष्ट्रीय आवश्यकता’ के मद्देनजर यह आदेश पारित किया गया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की पीठ ने कहा कि इस आदेश की आड़ में वेदांता को तांबा गलाने वाले प्लांट में जाने और उसके चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेदांता के ऑक्सीजन प्रोडक्शन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस समय देश परिस्थितियों का सामाना कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि वेदांता को ऑक्सीजन प्लांट चलाने की मंजूरी देने का आदेश किसी भी तरह से कंपनी के हित में नहीं माना जाएगा।
कोर्ट ने TN सरकार को ऑक्सीजन प्लांट में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला कलेक्टर और अप्रतिकोरिन के पुलिस अधीक्षक को शामिल कर एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। उन्होंने टीएम सरकार से पूछा था कि वह ऑक्सीजन उत्पादन के लिए अपतिकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर यूनिट को अपने नियंत्रक में क्यों नहीं ले लेती, जो प्रदूषण को लेकर मई 2018 से बंद है।
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