सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि मीडिया को अदालत द्वारा की गई मौखिकताओं की क्षमताओं से रोका नहीं जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में मीडियाप्रिय प्रहरी है, उच्च उपनल में चर्चा की रिपोर्ट करने से मीडिया को कतई नहीं रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मीडिया को ओरल ऑब्जर्वेशन की क्षमताओं से रोकने की उनकी अपील कतई सही नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
बता दें कि न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की शीर्ष वाली पीठ ने ये बात मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन पर मर्डर्र का चार्ज लगाए जाने की टिप्पणी को चुनौती देने वाले दांव पैनल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर के बीच राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को काफी फटकार लगाई थी।
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