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सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनिल देशमुख, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती

सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनिल देशमुख, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती

by Sneha Shukla

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मुंबई: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को एनसीपी नेता अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चर्चा के बाद अनिल देशमुख ने दिल्ली जाने का फ़ैसला लिया है। दिल्ली में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ देशमुख बड़े वकील से मुलाक़ात कर सकते हैं।

परमबीर सिंह के वसूली संबंधी आरोपों पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

देशमुख ने बलिदानपत्र की एक प्रति ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जयश्री पाटिल की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बलिदानपत्र में लिखा, ” अदालत के आदेश के बाद मेरे पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैंने पद छोड़ने का निर्णय किया है। मुझे मेरे पद से कार्य मुक्त करें। ”

परमबीर सिंह ने 25 मार्च को देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को बार-बार और रेस्त्रां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि यह “न्यायिक ” और” उत्साहपूर्ण ‘मामला है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें से एक याचिका खुद सिंह ने जबकि दूसरी याचिका शहर की वकील जयश्री पाटिल और तीसरी याचिका शिक्षक मोहन भिडे ने दायर की थी जिसमें अलग-अलग कदम उठाने का अनुरोध किया गया था।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बीजेपी ने कहा- उद्धव ठाकरे ने शासन करने का नैतिक आधार खो दिया है



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