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हाई कोर्ट ने नवनीत कालरा से पूछा, क्या आप वैध लाइसेंस के बिना ऑक्सीजन कन्संट्रेटर रख सकते हैं

by Sneha Shukla

<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफाई;"> नई दिल्ली: दिल्ली में नई दिल्ली के लिए वैरिएंट के समय कालाबाजारी के मामले में खराब होने के कारण नवनीत कालरा से ठीक होगा। सैकड़ों उपकरण बिना लाइसेंस के बनाए रख सकते हैं और बेच सकते हैं।

जस्टिस सुब्रमण्यम ने अगली रात कालरा की संतान पर सवार होने के लिए यह सवाल किया।"टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफाई;"> सख्त सख्त टिप्पणी

हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ऑक्सीजन कन्संट्रेटर जैसे चिकित्सा उपकरण भी इस अधिनियम के अनुसार दवाएं हैं, इसलिए दवाओं के निर्माण, भंडारण या बिक्री के लिए एक वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इसका उल्लंघन करने पर 10 साल की जेल की सजा होती है। । कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक एम। सिंघवी ने पेश किया।

रेस्टोरेंट से मिले थे ऑक्सीजन कन्संट्रेटर

आपको बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने लोधी कालोनी के रेस्टोरेंट-बार से 419 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर मिलने के मामले में शुक्रवार को खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी। 105 बजे रविवार को मतदान हुआ। पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर और टाउन हॉल से 9 कन्संट्रेटर मशीन बरामद की थी। इस कार्रवाई में 500 से ज्यादा मशीने पुलिस के मिली थी। सभी रेस्तरां का मालिक नवनीत कालरा था।

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