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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की टीम महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए मुंबई पहुंची है। अधिकारी के मुताबिक, अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए प्राथमिक जांच (पीई) दर्ज की गई है।
इससे एक दिन पहले सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कहा गया था कि सीबीआई भ्रष्टाचार और जुर्माना के आरोपों की पूर्व जांच 15 दिन के भीतर पूरी तरह से सही हो गई थी।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख: अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई प्रारंभिक जांच दर्ज करती है
– प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) 6 अप्रैल, 2021
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह “अतिरिक्त” और “उत्कृष्ट” मामला है जिसमें स्वतंत्र जांच की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने अपने 52 पन्नों के आदेश में कहा कि देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों ने राज्य पुलिस में नागरिकों के विश्वास को धार पर रख दिया है।
परम बीर सिंह ने 25 मार्च को अपनी याचिका में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सहित अन्य अधिकारियों से बार और रियलराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। सचिन वाजे को एनआईए ने एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया है।
निर्णय को चुनौती
अनिल देशमुख ने मंगलवार को अपने खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का विरोध किया है।
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