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Corona Impact: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- निचली अदालतें केवल अर्जेंट मामलों की करें सुनवाई

Corona Impact: दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- निचली अदालतें केवल अर्जेंट मामलों की करें सुनवाई

by Sneha Shukla

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केवल महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इस आदेश से एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि वह इस साल दायर किए गए मामलों में से 19 अप्रैल से केवल उन्हीं मामलों पर सुनवाई करेगा जो ‘अत्याचार आवश्यक’ हैं।

निचली अदालतों के लिए जारी कार्यालयीन आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, “दिल्ली में को विभाजित -19 के मामलों में भवंह बढ़ाने को देखते हुए, इस अदालत के आठ अप्रैल 2021 के कार्यालयीन आदेश को जारी रखते हुए, दिल्ली की जिला अदालतों या सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे अपनी-अपनी अदालतों में केवल आवश्यक मामलों पर ही सुनवाई करें, वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। “

दिल्ली में आज से 6 दिन का तालाडाउन
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार को भी बेचैन कर दिया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली में महामारी की चौथी लहर ने स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर कर दिया है। इसे रोकने के लिए अनिल बैजल और मैंने यह निर्णय लिया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी और अधिक बिस्तर भी लगाए जाएंगे। ‘

केजरीवाल ने कहा, “प्रवासी मजदूरों से अपील है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइये। आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा। सरकार आपका पूरा पालन रखेगी। इन 6 दिनों के लॉकडाउन में हम दिल्ली में बड़े स्तर पर बिस्तर की व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार हमारी मदद कर रही है। हम इसके लिए शुक्रगुज़ार हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ज्यादा तनाव में है। किसी भी व्यवस्था की सीमाएं हैं। हम केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में हैं। इस लॉकडाउन में हम दवाई और ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे। से गुजराती है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुसरण करें। इस दौरान घर से बाहर न निकलें। “

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