Home India Corona Vaccination: टीकाकरण पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- क्या लोगों को दूसरी खुराक लेने का अधिकार नहीं?
Corona Vaccination: टीकाकरण पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- क्या लोगों को दूसरी खुराक लेने का अधिकार नहीं?

Corona Vaccination: टीकाकरण पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- क्या लोगों को दूसरी खुराक लेने का अधिकार नहीं?

by Sneha Shukla

बुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में टीकाकरण की स्थिति पर राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपकी दूसरी खुराक देने का क्या प्लान है, आप 65 लाख लोगों को किस तरह वैक्सीन की डोज देने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को टीकाकरण का रोड मैप देने के लिए कहा था। इस बारे में कोर्ट ने सरकार से पूछा।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, ‘हमारे आखिरी आदेश ने हमें रोड मैप देने के लिए कहा था। हमें तारीखें दें। यदि आप 26 लाख लोगों को दूसरी खुराक देने में सक्षम नहीं हैं तो हमें बता देंगे कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी खुराक देने के संबंध में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश बताए। अगर लोगों को दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? क्या उन्हें पहली खुराक नहीं देनी पड़ेगी?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अगर आप रोड मैप नहीं दे रहे हैं तो हमारा निर्देश बहुत स्पष्ट है। क्या आप इस तरह टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने जा रहे हैं? क्या यह उस व्यक्ति का दूसरी खुराक लेने का अधिकार नहीं है जिसने अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर दूसरी खुराक पाने के लिए पहली खुराक ली है?

बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में अबतक कुल एक करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है। 18-44 साल के केवल 75 हजार लोगों को ही डोज दी गई है।

ये भी पढ़ें-

यूपी: उन्नाव में गंगा नदी किनारे में दबे शवों के मिलने से दहशत, जांच में जुटा प्रशासन

कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतर हो, 12-16 सप्ताह के बीच दूसरी डोज देने की सिफारिश

Related Posts

Leave a Comment